व्यापमं घोटाले के चार और आरोपियों को सजा, पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2013 के एक मामले में फैसला

मध्य प्रदेश के बहुचर्चित व्यापमं घोटाले में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2013 के एक मामले में चार आरोपियों को ग्वालियर की सीबीआई कोर्ट ने सजा सुनाई है। इन आरोपियों को अदालत ने चार साल के कठोर कारावास और 14100 रुपए का अर्थंदंड किया है।

व्यापमं में सीबीआई द्वारा पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा (द्वितीय)- 2013 में उमेश चंद्र सोनकर, अनिल कुमार, पवन कुमार मीणा, जगदीश के खिलाफ दर्ज मामले की जांच के बाद ग्वालियर सीबीआई कोर्ट में चालान पेश किया था। इस केस में ग्वालियर जिले के कंपू थाना में 2013 में एफआईआर दर्ज हुई जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई को जांच के लिए सौंपी गई थी। एफआईआर में छद्म व्यक्ति उमेशचंद्र सोनकर को परीक्षा के दौरान निरीक्षकों ने पकड़ा था। उसका चेहरा आऱएएसए शीट और प्रवेश पत्र से मेल नहीं करने पर उसे पकड़ा गया था। उसके पास एक अन्य आरोपी का फोटोयुक्त पहचान पत्र भी था। सीएफएसएल रिपोर्ट में इस तथ्य को स्थापित किया गया। फर्जी उम्मीदवार उमेशचंद्र सोनकर व पवन कुमार मीणा, अनिल कुमार और जगदीश कुमार के स्थान पर परीक्षा में शामिल हुए थे। 13 जनवरी 2017 को सीबीआई ने आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया। अदालत ने आरोपियों को दोषी करार दिया गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Khabar News | MP Breaking News | MP Khel Samachar | Latest News in Hindi Bhopal | Bhopal News In Hindi | Bhopal News Headlines | Bhopal Breaking News | Bhopal Khel Samachar | MP News Today