मध्यप्रदेश में पेसा एक्ट के नियम 15 नवंबर से लागू: शिवराज

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहां है कि प्रदेश में 15 नवंबर से पेसा एक्ट के नियम लागू कर दिए गए हैं. अब ग्राम सभाओं का गठन होना प्रारंभ हो रहा है। पेसा के नियमों की जानकारी और जो हम अधिकार दे रहे हैं उसकी हमें ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी चाहे बस जंगल, जल, जमीन, महिला सशक्तिकरण या परंपराओं के संरक्षण के हों उसके लिए आज ट्रेनिंग आयोजित की थी।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि 89 ब्लॉकों में पेसा लागू हो गया है। उनमें भी गांव में लागू हुआ है जहां ग्रामसभा बनी है। चौहान ने कहा कि यह जरूरी था कि हमारे सारे अफसर, कलेक्टर्स, एसपी और संबंधित हमारे जो बाकी के विभाग हैं उनके कर्मचारी और अधिकारी रहें और किसी को कोई कन्फ्यूजन न रहे।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा यह कोई कर्मकांड नहीं है सामाजिक समरसता के साथ पेसा धरती पर उतरेगा और हमारे भाई बहनों की जिंदगी बदलेगा। इसलिए चाहे वनोपज हो, लघु वनोपज हो, चाहे कानून और व्यवस्था संबंधी अधिकार हों, पानी के अधिकार हों सारे अधिकार, ट्रांसफर कर रहे हैं। उसी के लिए आज ट्रेनिंग का आयोजन था।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा मास्टर ट्रेनर्स बनाए जा रहे है और यह मास्टर ट्रेनर्स गांव-गांव में जाकर ट्रेनिंग करेंगे। ग्राम सभा का गठन होगा तो ग्राम सभा के अधिकार, ग्राम सभा क्या -क्या कर सकेगी ये सारे चीजें नीचे पहुंचाना है। इसलिए आज यह कार्यशाला रखी गई थी ताकि कोई कन्फ्यूजन न रहे।

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