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EOW की एक और क्रिश्चियन सोसयटी पर कार्रवाई, भोपाल-छिंदवाड़ा में छापे

मध्य प्रदेश में जबलपुर में चर्च ऑफ नार्थ इंडिया के पूर्व प्रमुख पीसी सिंह और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ कार्रवाई के बाद अब आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने आज एक और क्रिश्चियन सोसायटी में गड़बड़ी पर कार्रवाई की है। कोर्ट के वारंट के साथ ईओडब्ल्यू ने क्रिश्चियन सोसायटी दी इवेंजलिकल लूथरन चर्च इन मध्यप्रदेश के पदाधिकारियों व कर्मचारियों के छह ठिकानों पर भोपाल व छिंदवाड़ा में छापे मारे। भोपाल में संस्थान के एक जिस पदाधिकारी के यहां छापा मारा गया, वह कांग्रेस नेता भी है।
आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई भोपाल की टीमों द्वारा आज सुबह छिन्दवाडा व भोपाल में 06 स्थानों पर तलाशी के लिये छापे डाले गये। यह छापे छिन्दवाडा स्थित ’’दी इवेंजलिकल लूथरन चर्च इन म.प्र’’ नामक सोसायटी के पदाधिकारियों द्वारा संस्था के कर्मचारियों के करोड़ों रूपये के भविष्य निधि की राशि के गबन के संबंध में पंजीबद्ध प्रकरण के संबंध मेंं मारे गए। ईओडब्ल्यू की टीमों द्वारा छिन्दवाडा स्थित सोसायटी के मुख्यालय व इस सोसायटी के पदाधिकारियों के आवासों पर न्यायालय द्वारा जारी वारंट के तहत तलाशी ली गई।
इन पदाधाकिरियों व कर्मचारियों के यहां छापे मारे
ईओडब्ल्यू द्वारा ’’दी इवेंजलिकल लूथरन चर्च इन म.प्र’’ के अध्यक्ष सुरेन्द्र कुमार सुक्का, सचिव नितिन सहाय, पूर्व कोषाध्यक्ष बसन्त कुमार, कोषाध्यक्ष एसपी दिलराज निवासी छिन्दवाडा तथा उपाध्यक्ष अनिल मार्टिन निवासी भोपाल के आवास के अतिरिक्त सोसायटी के छिन्दवाड़ा स्थित मुख्य कार्यालय की तलाशी ली है।
यह है आरोप
सोसायटी के कर्मचारियों द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि उनके वेतन से भविष्य निधि की राशि कई वर्षो से काटी जा रही है परन्तु इसे कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में पिछले 13 वर्षो से जमा नही किया गया ना ही संस्था का अंशदान जमा किया गया व इस प्रकार लगभग 4-5 करोड़ रूपये का गबन किया गया है। ईओडब्ल्यू द्वारा इस संबंध में प्राप्त शिकायत की जॉंच के उपरान्त एफआईआर पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंम्भ की है।
अब तक की जांच में यह पाया गया
ईओडब्ल्यू द्वारा पाया गया है कि ’’दी इवेंजलिकल लूथरन चर्च म.प्र’’ के पदाधिकारियों द्वारा वर्ष 2010 से उनके मुख्यालय के अन्तर्गत पदस्थ कर्मचारियों के वेतन से ईपीएफ की राशि काटी जा रही है परन्तु यह राशि ईपीएफ खाते में जमा नही की गई। वेतन से काटी गई राशि के अतिरिक्त सोसायटी को संस्था की ओर से अंशदान भी जमा करना होता है जो जमा नही किया गया है। ईपीएफ खातेधारी को जीवन बीमा संबंधी सुविधा प्राप्त होती है जिसके लिये नियमित रूप से ईपीएफ अंशदान जमा करना होता है। सोसायटी के पदाधिकारियों द्वारा ईपीएफ का अंशदान जमा न किये जाने के कारण कोविड-19 महामारी व अन्य कारणों से मृत कर्मचारियों के परिजनों को बीमा राशि भी प्राप्त नही हुई है। सोसायटी के रिटायर्ड कर्मचारियों को नियमानुसार ईपीएफ फण्ड का भुगतान नही किया गया है। सोसायटी के मुख्य कार्यालय की तलाशी पर गबन से संबंधित कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जप्त किये गये है।
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