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उच्चतम न्यायालय ने नेशनल हेरल्ड मामले में आपराधिक सुनवाई को रद्द करने से इंकार कर दिया
उच्चतम न्यायालय ने आज एक याचिका पर सुनवाई करते हुए नेशनल हेरल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को सुनवाई अदालत के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दे दी है। न्यायालय ने इस मामले में उनके खिलाफ आपराधिक सुनवाई को रद्द करने से इंकार कर दिया है, लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उनकी आपराधिक मंशा के बारे में की गई सख्त टिप्पणियों को हटा दिया। न्यायमूर्ति जे एस खेहर और न्यायमूर्ति सी नागप्पन की खंडपीठ ने कहा कि मुकदमे की कार्रवाई जारी रहनी चाहिए और आरोप तय करते समय सभी आरोपी असहमति प्रकट कर सकते हैं।




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