छतरपुर में हत्या के मामले 30 दिन में आरोप पत्र पेश, सवा साल में सजा

सवा साल पहले छतरपुर के थाना बमनोरा के ग्राम भर्षखेड़ा में जिस दामाद ने ट्रेक्टर की किश्त की राशि नहीं देने पर ससुर की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी थी, उसे अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दामाद के कुल्हाड़ी मारकर घायल करने के बाद करीब दो सप्ताह बाद ससुर ने झांसी में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था।

घटना इस प्रकार बताई जाती है कि भर्षखेड़ा का 28 साल का एक फरियादी चंद्रभान पिता मूलचंद यादव ने थाने में आठ जून 2021 को रिपोर्ट की थी कि उसके पिता मूलचंद को दामाद हलकाई उर्फ द्रगपाल यादव ने कुल्हाड़ी मारकर घायल कर दिया है। उसने यह घटना रात करीब 8 बजे की बताई है। उस समय वह अपने खेत पर था। उसके पिता मूलचंद भी वहीं थे। तभी उसका जीजा खेत पर आया और उसने पिता से ट्रेक्टर की किश्त भरने के लिए पैसे मांगे। पिता ने इससे इनकार कर दिया तो उसने गाली गलौच करते हुए कुल्हाड़ी से हमला कर दिया।
हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर विवेचना
घटना की सूचना पर द्रगपाल यादव के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई और पीड़ित को इलाज के लिए रवाना किया। घटनास्थल से पुलिस ने साक्ष्य जुटाए और आरोपी हलकाई उर्फ द्रगपाल की गिरफ्तारी कर ली। इस बीच घायल मूलचंद ने 20 जून को दम तोड़ दिया। पुलिस ने 30 दिन में विवेचना पूरी करते हुए कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया। अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार शर्मा ने सुनवाई पूरी करते हुए हलकाई उर्फ द्रगपाल यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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