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दिल्ली उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को खारिज कर दिया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले वर्ष दिसम्बर में दिल्ली के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के कार्यालय पर छापे के दौरान जब्त दस्तावेजों को लौटाने के निचली अदालत के आदेश को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति पी एस तेजी ने सीबीआई की अपील को स्वीकार करते हुए कहा कि निचली अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश दिया है और यह विरोधाभासी तर्कों पर आधारित है।दिल्ली सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि जांच एजेंसी ने ऐसे दस्तवेजों को भी जब्त किया है जिनका जांच से कोई संबंध नहीं है तथा सरकार के कामकाज में बाधा आ रही है। उधर, सी बी आई ने दलील दी कि जब्त किए गये कागजात के कारण आम आदमी पार्टी सरकार के कामकाज पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा है।




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