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नाबालिग के साथ छेडछाड करने के मामले में 3 साल कठोर कैद की सजा

नाबालिग के साथ छेडछाड करने के मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) बिजावर की न्यायालय ने आरोपी को 3 साल कठोर कैद की सजा सुनाई है।
अभियोजन कार्यालय के अनुसार पीड़िता की माँ ने थाना बकस्वाहा उपस्थित होकर एक आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि दिनांक 05 जुलाई 2020 को समय 4 बजे शाम उसकी लड़की/पीडिता आयु करीब 12 वर्ष मंदिर पर प्रसाद लेने गई थी तभी शाम के समय करीब 5 बजे छापर की पुलिया के पास लगी झाड़ियों तरफ से उसकी रोने व चिल्लाने की आवाज आई तो वह व उसके पति छापर वाली पुलिया तरफ आये । वहां पर पीड़िता ने हम दोनों को रोते हुए बताया कि गांव का आरोपी मंदिर से मेरे -पीछेपीछे आया और उसे पुलिया के पास पकड़ लिया और छेडछाड करने लगा। उसके चिल्लाने पर बोला कि घर जाकर किसी को बताया तो घुटकी मसककर जान से खत्म कर दूंगा। उक्त आवेदन के आधार पर थाना बक्सवाहा में अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं सम्पूर्ण विवेचना पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक / एडीपीओ अजय कुमार मिश्र ने पैरवी करते हुए मामले के सभी सबूत और गवाह कोर्ट में पेश किए। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) बिजावर, श्रीमती निशा गुप्ता, की अदालत ने आरोपी को भादवि की धारा 354 ख में 3 साल कठोर कैद एवं 3000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।
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