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नसबंदी फेल होने पर 40 हजार की क्षतिपूर्ति

गुना जिले की पार्वती बाई कुशवाह की नसबंदी फेल होने पर क्षतिपूर्ति राशि नहीं दिए जाने को लेकर मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग ने महिला को 40 हजार रुपए की क्षतिपूर्ति दिए जाने की अनुशंसा की है। आयोग ने अनुशंसा में यह राशि एक महीने के भीतर दिए जाने का जिक्र किया है।
गुना जिले की राघौगढ़ तहसील के ग्राम खेजड़ा निवासी आवेदिका पार्वती बाई पत्नी बंटी कुशवाह का नसबंदी ऑपरेशन 12 जनवरी 2017 में हुआ था। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मधुसूदन गढ़ में ऑपरेशन होने के बाद उसकी नसबंदी फेल हो गई तो उसने इसकी क्षतिपूर्ति के लिए 11 जनवरी 2019 को प्रस्तुत किया। मगर नसबंदी ऑपरेशन फेल होने की क्षतिपूर्ति राशि नहीं मिलने की वजह से महिला ने मानव अधिकार आयोग में आवेदन किया और क्षतिपूर्ति दिलाने का अनुरोध किया।
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