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छेडछाड के आरोपी को पॉच साल कठोर कैद

हैंडपंप पर पानी भरने गयी नाबालिग के साथ छेडछाड करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश लवकुशनगर की न्यायालय ने मामले के आरोपी को 5 साल कठोर कैद की सजा सुनाई है।
अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीडिता की मां ने पुलिस थाना गौरिहार में रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 20 सितंबर 2021 को शाम करीब 07:00 बजे वह घर में थी, उसकी लड़की हैंडपंप से पानी भरने के लिए गई थी. कुछ देर बाद उसकी लड़की रोते-रोते घर आई तो उसने पीडिता से पूछा कि बिटिया क्यों रो रही है, क्या हो गया है, तब पीडिता ने उसे बताया कि जब वह हैंडपंप में पानी भरने गई थी, वहीं पर गांव का आरोपी खड़ा था. वह पानी भरने लगी तो आरोपी छेड़छाड़ करने लगा तब वह रोने लगी और चिल्लाई तो आरोपी बोला कि अगर तुम चिल्लाओगी व किसी को बताओगी तो तुम्हें जान से मार दूंगा। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना गौरिहार में आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं विवेचना उपरांत अभियोग-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक / एडीपीओ श्रीकेश यादव ने पैरवी करते हुए मामले के सभी सबूत और गवाह कोर्ट में पेश किए। अपर सत्र न्यायाधीश, श्री संजय कुमार जैन, लवकुशनगर, की अदालत ने आरोपी को भादवि की धारा 354 में 1 साल कठोर कैद एवं 1000 जुर्माना एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 9/10 में 5 साल की कठोर कैद एवं 1000 रुपए के जुर्माना एवं की सजा सुनाई।
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