-
दुनिया
-
फिर Political माहौल की गर्मा गरमी के बीच बेतुका फैसला, MP कांग्रेस के प्रवक्ताओं की छुट्टी
-
आमिर, सलमान के प्लेन को उड़ाने वाली MP की पायलट संभवी पाठक महाराष्ट्र के Dy CM के साथ हादसे में मृत
-
MP नगरीय विकास विभाग दागदारः दूषित पानी से बदनाम हुआ स्वच्छ Indore तो Bhopal के स्लाटर हाउस में गौ हत्या
-
साँची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय बौद्ध विद्वान का दौरा
-
प्रतिष्ठित VIT ग्रुप के सीहोर कॉलेज में कुप्रबंधन से नाराज छात्रों का हंगामा, गाड़ियां जलाईं, तोड़फोड़…जांच कमेटी बनी
-
मासूम से बलात्संग करने वाले आरोपी को बीस साल की कठोर कैद
सौतेले पिता द्वारा पुत्री के साथ बलात्संग करने के मामले में कार्ट ने फैसला सुनाया है चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती नोरिंन निगम की कोर्ट ने इस जघन्य सनसनीखेज मामले के आरोपी को दोषी ठहराते हुये बीस साल की सजा सुनाई है।
जुर्माने की राशि पीड़िता को दी जायेगी प्रतिकर के रूप में घटना की जानकारी देते हुये अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी ने बताया कि दिनांक 07 जनवरी 2019 को पीडिता ने थाना में उपस्थित होकर रिपोर्ट की कि उसे बचपन में आरोपी द्वारा गोद लिया गया था। आरोपी उसे अपनी बच्ची के रूप में रखता था। आरोपी शराब पीता था और रात में परेशान करता था और करीब एक माह से पीडिता के साथ गलत काम करता था। सुबह वह तैयार हो रही थी तब आरोपी ने ब्लेड उसके हाथ में मार दी जिससे उसे खून निकल आया था। उसके बाद पीडिता ने पूरी बात परिचित दीदी को बताई तो उन्होने कहा कि थाना में रिपोर्ट कर दो। पीडिता की उक्त रिपोर्ट पर थाना में अपराध पंजीबद्ध किया गया और सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
मामले को चिन्हित अपराधों की सूची में किया गया था शामिल
कलेक्टर के नेतृत्व में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा अपराध की गंभीरता व स्थिति को देखते हुये चिन्हित जघन्य एवं सनसनीखेज अपराधों की सूची मे रखा गया था तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा विचारण तथा अनुसंधान के दौरान मामले में पुलिस व अभियेाजन के बीच समन्वय हेतु सतत मोनिटिरिंग की गई।
न्यायाधीश नोरिन निगम की कोर्ट ने सुनाई सजा-अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभारी जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रवेश अहिरवार ने पैरवी की। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश नोरिन निगम की कोर्ट ने दिनांक 23.02.2021 को फैसला सुनाते हुये आरोपी को दोषी करार दिया कोर्ट ने आरोपी को पाॅक्सो एक्ट की धारा 5ध्6 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25000 रूपये अर्थदण्ड एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के अपराध में 6 माह के कठोर कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।




Leave a Reply