सहारा कंपनी की लगभग 312 बीघा जमीन कुर्क

निवेशकों का पैसा वापस दिलाने के उद्देश्य से ग्वालियर जिले में स्थित सहारा ग्रुप की लगभग 312 बीघा जमीन कुर्क कर ली गई है। कुर्क की गई जमीन की कीमत लगभग 30 करोड़ रूपए आंकी गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम के तहत इस आशय का आदेश जारी किया है। साथ ही कुर्क की गई सम्पत्ति को नीलाम करने एवं इस आदेश को कन्फर्म कराने के लिये जिला एवं सत्र न्यायालय और विशेष न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत करने के निर्देश भी नोडल अधिकारी चिटफंड को दिए हैं।

जिला प्रशासन को शिकायतों की जाँच में पता चला था कि सहारा कंपनी द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति व पंजीयन के बगैर जनता से धन की उगाई की गई है और मैच्युरिटी के बाद भी निवेशकों का धन वापस नहीं किया जा रहा है।
अपर जिला दण्डाधिकारी एवं नोडल अधिकारी चिटफंड श्री टी एन सिंह ने बताया कि सहारा ग्रुप (सहारा परिवार) द्वारा अलग-अलग नामों से विभिन्न कंपनियां व कॉपरेटिव सोसायटी संचालित की जा रही हैं। जिनमें मुख्यत: सहारा इंडिया कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी, सहारा क्यू शॉप यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड, सहारा स्टार्स मल्टीपरपज कॉपरेटिव सोसायटी एवं ऐलिटू एस्टेट एण्ड फायेनेंस प्रा.लि. शामिल हैं। उन्होंने बताया कि निक्षेपकों (निवेशकों) से प्राप्त शिकायतों की प्रारंभिक जाँच के बाद यह पाया गया है कि सहारा ग्रुप द्वारा निवेशकों से प्राप्त धनराशि से सहारा के नाम से सम्पत्तियां न खरीदकर विभिन्न कंपनियों के नाम से एवं साझेदारी (पार्टनरशिप डीड) कर खरीदी गईं हैं।
इन कंपनियों के नाम से खरीदी हैं सम्पत्तियाँ
ग्वालियर जिले में सहारा ग्रुप ने सहारा इंडिया कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एसर स्टेट एण्ड रियल्टी प्रा.लि., अशोक शैल्टरस प्रा.लि., अतिदत्ता डेवलपमेंट एण्ड ल्हीजिंग प्रा.लि. अवानी शैल्टर्स प्रा.लि., दिनेश रियल्टी एण्ड डेवलपमेंट प्रा.लि., बद्रीनाथ डेवलपमेंट एण्ड रियल्टी प्रा.लि., धवल कीर्ति रियल्टी एण्ड फायनेंस प्रा.लि., ड्यूटी रियल्टी एण्ड डेवलपमेंट प्रा.लि., अर्ल डेवलपमेंट एण्ड रियल्टी प्रा.लि., ईटोन इस्टेट एण्ड रीयल्टी प्रा.लि., एडमोंडा डेवलपमेंट एण्ड लीजिंग प्रा.लि., एकवीरा डेवलपमेंट एण्ड लीजिंग प्रा.लि., इलिहू इस्टेट एण्ड फायनेंस प्रा.लि, संतोष सिंह सरदार सिंह व कौशाबाई पत्नी बृजलाल गुर्जर के नाम से परिसम्पत्तियाँ खरीदी हैं।
कुर्क की गई जमीन का ब्यौरा
कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने निवेशकों का पैसा वापस दिलाने के लिये मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों के संरक्षण अधिनियम के तहत ग्राम ओड़पुरा के 52 सर्वे क्रमांकों की 49.915 हैक्टेयर, ग्राम बिठौली के 22 सर्वे क्रमांकों की 11.912 एवं ग्राम महाराजपुरा के 3 सर्वे क्रमांकों की 0.6800 हैक्टेयर जमीन इस प्रकार कुल 62.510 हैक्टेयर जमीन कुर्क करने के आदेश जारी किया है।

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