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दिल्ली में चार और प्रवेश द्वारों से भारी वाणिज्यिक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया।
उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में चार और प्रवेश स्थलों – राष्ट्रीय राजमार्ग 2, 10, 58 और राज्य राजमार्ग- 57 से भारी वाणिज्यिक वाहनों का प्रवेश रोक दिया है। हालांकि न्यायालय ने प्रदूषण उपकर की अदायगी के बाद दिल्ली आ रहे भारी वाणिज्यिक वाहनों को प्रवेश की अनुमति दी है।
उच्च्तम न्यायालय ने दिल्ली सरकार को दस साल पुराने डीजल वाहनों और 16 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से बाहर बेचे जाने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र देने सेमना नहीं करने का निर्देश दिया है।
उच्चतम न्यायालय ने एक संबंधित घटनाक्रम में दो हजार सीसी या अधिक इंजन क्षमता के डीजल वाहनों पर पाबंदी लगाने के 16 दिसम्बर के अपने आदेश पर स्थगन से इंकार किया। मर्सडीज़ बेंज, महिन्द्रा एंड महिन्द्रा और टोयटा ने आदेश में सुधार के लिए अपील की थी।




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