-
दुनिया
-
US-INDIA ट्रेड डील के खिलाफ MODI पर जमकर बरसे RAHUL, बताया EPSTEIN फाइलों की धमकियों का दबाव
-
अकेले रहने वाले बुजुर्गों को टारगेट कर रहे Cyber ठग, Gwalior में 90 साल Couple शिकार
-
Indian क्रिकेट के सूरमाओं का सरेंडर, Super 8 के पहले मैच में करारी हार
-
अमेरिकी TRADE DEAL के खिलाफ INC आंदोलन की तैयारी, RAHUL GANDHI व खड़गे की उपस्थिति में BHOPAL में पहला किसान सम्मेलन
-
फिर Political माहौल की गर्मा गरमी के बीच बेतुका फैसला, MP कांग्रेस के प्रवक्ताओं की छुट्टी
-
फर्जी चिटफण्ड कंपनी का धोखाधड़ी करने वाला पहुंचा जेल
भोपाल जिले के मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी निशीथ खरे के न्यायालय में चिटफण्ड कंपनी खोलकर आमजनो से पैसा निवेश कराकर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी वचन सिंह ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया और निर्दोष होने की बात कही है। अभियोजन अधिकारी सुश्री दिव्या शुक्ला ने बताया कि आरोपी द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है।
प्रकरण की विवेचना धारा 173(8) दप्रसं के अन्तर्गत चल रही है। दो आरोपी फरार है और मुख्य आरोपी पुष्पेन्द्र सिंह बघेल वर्तमान में जेल में है , आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना उचित नही है। केस डायरी के अवलोकन तथा अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी वचन सिंह की जमानत निरस्त कर दी गयी.




Leave a Reply