उज्जैन के होटल मालिक, नगर निगम-राजस्व अधिकारियों पर धोखाधड़ी का मामला

उज्जैन के होटल शांति पैलेस के मालिक एवं अन्य द्वारा होटल के अवैध विस्तार हेतु तीन आवासीय संस्थाओं के अध्यक्षों के माध्यम से लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई। इसमें 31 क्रेताओं / विक्रेताओं एवं नगर तथा ग्राम निवेश के अधिकारियों से सांठ-गांठ की गई और झूठे दस्तावेजों के आधारों पर छलपूर्वक विकास अनुमति प्राप्त की गई। ईओडब्ल्यू ने इसमें एफआईआर दर्ज कर ली है।

बताया जाता है कि होटल मालिक और अावासीय संस्थाओं के आरोपियों ने नगर-निगम, उज्जैन के पदाधिकारियों के साथ षडयंत्र रचकर असत्य साक्ष्यों के आधार पर निर्माण अनुज्ञा प्राप्त कर होटल का अवैध निर्माण कराया। आरोपियों द्वारा राजस्व विभाग के तत्कालीन अधिकारियों से मिलीभगत कर आवासीय भूमि का डायवर्शन निरस्त कराकर आवासीय भूखण्डों को पड़त की कृषि भूमि दर्शाकर भू-अधिकार एवं ऋण-पुस्तिका प्राप्त कर पुनः उसे क्रय कर होटल के अवैध निर्माण एवं विस्तार में उपयोग किया। प्रकरण में होटल शांति पैलेस के अवैध निर्माण और विस्तार हेतु जारी की गई विभिन्न अनुमतियों के लिये होटल शांति पैलेस के मालिक एवं अन्य, आवासीय संस्थाओं के पदाधिकारियों के साथ ही नगर तथा ग्राम निवेश, नगर-निगम तथा राजस्व विभाग के पदाधिकारियों की संदिग्ध भूमिका एवं संलिप्तता पाई जाने से आरोपियों के विरूद्ध धारा 409, 420, 120-बी भारतीय दंड विधान तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 7-सी) के अंतर्गत थाना आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, मध्य प्रदेश भोपाल में आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

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