लाॅकडाउन: स्कूल व कॉलेज, होटल व रेस्टोरेंट बंद रहेंगे, उड़ानों पर रोक

लाॅकडाउन- 4 पर नई गाइडलाइन जारी। गृह मंत्रालय की ओर से जारी किया गया गाइडलाइन। 31 मई तक देशभर में बढ़ाया गया लॉकडाउन। मेट्रो, स्कूल व कॉलेज बंद रहेंगे। होटल व रेस्टोरेंट भी बंद रहेंगे। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को भी इजाजत नहीं।

क्या खुलेगा

1-ऑनलाइन लर्निंग चलती रहेगी.

2- स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स और स्टेडियम खुलेंगे, लेकिन कोई दर्शक नहीं होगा।

3- स्टेडियम प्रेक्टिस के लिए खोले जाएंगे।

4- सरकारी दफ्तर खुलेंगे।

5- सरकारी कैंटीन चलती रहेगी।

6- राज्य सरकारों की सहमति से एक राज्य से दूसरे राज्य लोग जा सकते हैं. यातायात के साधन शुरू हो सकते हैं।

क्या बंद रहेगी

1. हवाई उड़ानें बंद रहेंगी।

2. मेट्रो रेल सेवाएं बंद रहेंगी।

3. स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे।

4. होटल-रेस्तरां बंद रहेंगे।

5. सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम पहले की तरह बंद रहेंगे।

6. धार्मिक आयोजनों पर पाबंदी जारी रहेगी।

7. स्वास्थ्य मंत्रालय के पैमानों के मुताबिक कौन सा इलाका किस जोन में होगा इसको लेकर राज्य सरकार फैसला लेगी और जो सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है उसको मानने के लिए राज्य सरकार बाध्य है.।

8. इसके अलावा मोबाइल में आरोग्य सेतू एप होना अनिवार्य हो गया है।

देशभर में कोरोना को लेकर 5 जोन बनाए गए। रेड, ऑरेंज, ग्रीन, बफर और कंटेंटमेंट जोन बनेगा। इन जोन पर फैसला राज्य सरकारें करेगीं।
धार्मिक संस्थाओं को खोलने की इजाजत नहीं। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक बाहर निकलने पर रोक बरकरार। पान गुटखा बिकेगा। मिठाई की दुकानें होम डिलीवरी। शादी समारोह में सिर्फ 50 लोग। दुकान में 5 से ज्यादा लोग नहीं।
लाॅकडाउन-4 को लेकर गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन जारी: जिला प्रशासन जोन तक करने का फैसला करेंगे। स्थानीय प्रशासन दुकानों के खोलने पर फैसला करेगा। रेस्टोरेंट को होम डिलीवरी की इजाजत। स्पोर्ट कंपलेक्स, स्टेडियम बिना दशक के खुलेंगे।कंटेनमेंट जोन में आवश्यक सेवाओं की इजाजत।
सभी धार्मिक राजनीतिक सामाजिक आयोजन की इजाजत नहीं। राज्यों के बीच सहमति से बस सेवा को इजाजत दी गई। देशभर में सभी तरह के ट्रकों की आवाजाही को इजाजत दी गई। 10 साल से कम उम्र के बच्चों के निकलने पर रोक। 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों, गर्भवती महिलाओं के निकलने पर रोक।

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