डिसइन्फैक्शन टनल या चैनल नही बनाने के निर्देश

स्वास्थ्य संचालनालय द्वारा निर्देश जारी किए है कि स्वास्थ्य संस्थाओं और कार्यालयों में डिसइन्फैक्शन टनल या चैनल नही बनाए जाएं। आयुक्त स्वास्थ्य श्री फैज अहमद किदवई द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि टनल या चैबंर में सैनेटाइजेशन के लिए सोडियम हाइपोक्लोराईड या अल्कोहल का छिड़काव किया जाता है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन की एडवाइजरी के अनुसार यह छिड़काव मानव शरीर के लिए नुकसानदायक   है।

इससे हाथ, आँख में जलन, गले में खराश, स्किन एलर्जी, उल्टी और फेफड़ो में ब्रान्कोस्पास्म जैसे लक्षण उभर सकते हैं। यह कपड़ो या शरीर का विसंक्रमण भी सुचारू रूप से नहीं कर पाता है।

यह टनल या चैबंर, उपयोगकर्ता को झूठी सुरक्षा का आश्वासन देता है। परिणाम स्वरूप लोग हाथ धोने और सोशल डिस्टैसिंग जैसे प्रोटोकाल का पालन करने मे चूक कर बैठते हैं। अत: अस्पतालों व अन्य संस्थाओं में डिसइन्फैक्शन टनल अथवा चैनल का उपयोग नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। 

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