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विचाराधीन बंदियों को अंतरिम जमानत दिलाने अदालत में केस पेश करने के निर्देश
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पांच साल तक की सजा के प्रावधान वाले मामलों में बंद विचाराधीन बंदियों को अंतरिम जमानत के लिए अदालतों में प्रकरण पेश करने किए जाएंगे। इसी तरह नालसा2018 एसओपी के निर्देशों के पालन में इसी तरह की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
यह निर्देश मध्यप्रदेश जेल मुख्यालय ने सभी जेल अधीक्षकों को दिए हैं और तीन दिन में ऐसे प्रकरणों पर कार्रवाई करने को कहा है। इसमें यह भी कहा गया है कि अदालत से संबंधित प्रकरणों में 45 दिन तक की अंतरिम जमानत दिए जाने का आग्रह भी किया जाए।




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