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प्रहलाद लोधी को हाईकोर्ट द्वारा बड़ी राहत, सजा पर सात जनवरी तक रोक
विधानसभा की सदस्यता समाप्त किए जाने के बाद हाईकोर्ट पहुंचे भाजपा नेता प्रहलाद लोधी को विशेष न्यायालय द्वारा दो साल की सजा दिए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने सजा को सात जनवरी तक के लिए स्थगित करने के आदेश के साथ फैसला सुरक्षित रख लिया है।
प्रहलाद लोधी विशेष न्यायालय द्वारा मारपीट के मामले में दो साल की सजा सुनाए जाने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे थे जहां दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुरक्षित रखते हुए लोधी को राहत दी। इसमें उन्होंने उन्हें विशेष न्यायालय द्वारा सुनाई गई दो साल की सजा पर सात जनवरी तक के लिए स्थगन दे दिया है। इससे विधानसभा की सदस्यता समाप्ती संबंधी विधानसभा के फैसले पर असमंजस की स्थिति बन गई है। हालांकि विस अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति ने मीडिया से चर्चा में कहा है कि उन्होंने अदालत के फैसले की प्रमाणित प्रतिलिपि मिलने के बाद फैसला किया था और इस तरह का फैसला पूर्व में भी विधानसभा अध्यक्ष द्वारा लिया जा चुका है।




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