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कुठियाला को फरार घोषित होने पर आज देगी अदालत फैसला
माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. बृजकिशोर कुठियाला के खिलाफ आर्थिक अनियमितताएं और नियमों के विपरीत भर्ती व अन्य काम करने के मामले में भोपाल जिला अदालत मंगलवार को अपना फैसला दे सकती है। इस मामले में कुठियाला के वकील ने अदालत में यह दलील दी है कि हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका निरस्त होने के बाद वे सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं लिहाजा तब तक के लिए उन्हें समय दिया जाए।
आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने कुठियाला की हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका निरस्त होने के बाद जिला अदालत की ईओडब्ल्यू की न्यायाधीश संजीव पांडे विशेष कोर्ट में उसके पुराने आदेश का स्मरण दिलाने आवेदन किया था। संजीव पांडे की विशेष अदालत ने कुठियाला को 19 जुलाई तक पेश होने के आदेश दिए थे और अगली सुनवाई 22 जुलाई तय की थी। 19 जुलाई के चार दिन बाद भी कुठियाला न तो अदालत में पहुंचे और न ही ईओडब्ल्यू मुख्यालय। इसलिए ईओडब्ल्यू की विवेचना टीम ने उनके फरार घोषित किए जाने के अपने पुराने आवेदन पर अदालत से आदेश पारित करने का आग्रह किया।




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