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अगर मध्यप्रदेश में दो पहिया वाहन खरीदना है तो दो हेलमेट भी लेना होंगे
मध्यप्रदेश शासन ने प्रदेश में दो पहिया खरीदने वालों को दो हेलमेट देना जरूरी कर दिया है। इसके बिना किसी भी दो पहिया गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा। विक्रेता और क्रेता दोनों के लिए शासन ने इस शर्त को अनिवार्य कर दिया है। इस संंबंध में प्रदेश के सभी जिला परिवहन अधिकारियों को परिवहन आयुक्त की तरफ से निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट के 2006 के एक आदेश का पालन कराने के लिए मध्यप्रदेश सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता ने दो पहिया वाहन बेचने वालों को वाहन खरीदने वालों को दो हेलमेट देने की शर्त का सख्ती के साथ पालन कराने के लिए परिवहन विभाग को लिखा है। परिवहन आयुक्त कार्यालय की ओर से इस संबंध में सभी जिलों के परिवहन अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। इसके पूर्व 2011 में भी इस तरह के निर्देश परिवहन विभाग ने जारी किए थे लेकिन उनका पालन नहीं होने से दोबारा ये निर्देश दिए गए हैं।




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