उच्चतम न्यायालय ने दीवाली के अवसर पर पटाखों पर प्रतिबंध लगाने से आज इंकार कर दिया। न्यायालय ने 18 अक्टूबर को केन्द्र और राज्य सरकारों से कहा था कि लोगों को पटाखों के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया जाये और पटाखे नहीं चलाने की सलाह दी जाये।
उच्चतम न्यायालय में तीन बच्चों ने याचिका दायर की थी जिसमें दीवाली के दौरान पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया गया था जबकि विभिन्न संगठनों ने इसका विरोध किया था।
केन्द्र ने भी यह कहते हुए अप्रत्यक्ष रूप से इन संगठनों का समर्थन किया था कि वायु प्रदूषण का एकमात्र कारण दीवाली पर पटाखे चलाना नहीं इस बीच, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने रात दस बजे के बाद पटाखे चलाने पर कड़ा प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। दीवाली के दौरान ध्वनि तथा वायु प्रदूषण के बारे में चिंता के बीच यह सिफारिश की गई है।
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