गुजरात उच्च न्यायालय ने पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के नेता हार्दिक पटेल के खिलाफ सूरत पुलिस द्वारा दर्ज किये गए देशद्रोह के आरोप हटाने से आज इंकार कर दिया। आरोप के खिलाफ हार्दिक पटेल के पिता भरतभाई पटेल ने याचिका दायर की थी। हार्दिक ने सूरत में अपने समुदाय के एक युवक से कथित रूप से कहा था कि आत्महत्या करने के बजाय पुलिसकर्मी की हत्या कर दो। एक स्थानीय समाचार चैनल ने दोनों के बीच वीडियो कैमरे की रिकार्डिंग में इस बातचीत को पेश्ा किया था।
न्यायालय ने समाज के विभिन्न वर्गों में द्वेष पैदा करने संबंधित धारा-153ए के तहत आरोपों को खारिज करने का आदेश दिया है। हार्दिक पटेल इस वक्त अहमदाबाद क्राइम ब्रांच द्वारा दायर विद्रोह के एक अन्य मामले में सात दिनों की पुलिस रिमांड पर है। एक और घटनाक्रम में आरोपी हार्दिक पटेल के साथ सेल्फी खींचने के लिए अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के दो पुलिसकर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है।
इस मामले में विभागीय जांच का भी आदेश दिया गया है।
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