दक्षिणी राज्‍यों मेंपटाखे चलाने के लिए समयसीमा में छूट

उच्‍चतम न्‍यायालय ने दिवाली पर पटाखे फोड़ने का समय रात आठबजे से दस बजे तक रखने के अपने पहले के आदेश में बदलाव किया है। शीर्ष न्‍यायालय नेकहा है कि तमिलनाडु और पुद्दुचेरी के लिए समय बदला जाएगा लेकिन इसकी अवधि दो घंटे सेअधिक नहीं होगी।

न्‍यायाधीश न्‍यायमूर्ति ए.के.सीकरी और न्‍यायमूर्ति अशोक भूषणकी पीठ ने इस बात पर भी गौर किया कि ग्रीन पटाखों के इस्‍तेमाल की व्‍यवस्‍था दिल्‍लीऔर राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए दी गई थी न कि पूरे देश के लिए।

शीर्ष न्‍यायालय तमिलनाडु सरकार और पटाखा निर्माताओं की याचिकाओंपर सुनवाई कर रहा था, जिसमें 23 अक्‍तूबर के अपने आदेश में संशोधन और स्‍पष्‍टीकरणकी मांग की गई थी।

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