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हर उम्र की महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश की अनुमति
उच्चतम न्यायालय ने केरल में सबरीमाला के अयप्पा मंदिर में हर उम्र की महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दे दी है। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने बहुमत से अपने फैसले में कहा कि सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी स्त्री-पुरूष के बीच भेदभाव है और इससे हिंदू महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन होता है। न्यायालय ने सबरीमाला मंदिर में दस से पचास वर्ष की उम्र की महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया। न्यायालय ने कहा कि किसी भी प्रकार का भेदभाव समाप्त करने का दायित्व कानून और समाज पर है।
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