नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम

राज्य शिक्षा केन्द्र ने प्रदेश में नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम में प्राइवेट स्कूलों में 2016-17 सत्र में अध्ययनरत बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति के लिए समय-सारणी जारी की है। अधिनियम में गैर अनुदान मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में वंचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों को कक्षा एक अथवा प्री-स्कूल की प्रथम प्रवेशित कक्षा में न्यूनतम 25 प्रतिशत सीटों पर नि:शुल्क प्रवेश का प्रावधान है।

प्रवेशित बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा भुगतान की जाती है। इसके लिए समय-सारणी जारी की गई है। प्राइवेट स्कूलों में नि:शुल्क अध्ययनरत बच्चों का आधार नम्बर 15 सितम्बर तक तैयार किया जायेगा। आधार सत्यापन का कार्य 20 सितम्बर तक किया जायेगा। प्राइवेट स्कूलों द्वारा 25 सितम्बर तक नोडल अधिकारी को प्रपोजल भेजा जायेगा। नोडल अधिकारी प्रपोजल का सत्यापन करने के बाद इसे 30 सितम्बर तक जिला परियोजना समन्वयक (डी.पी.सी.) को भेजेंगे। डी.पी.सी. 5 अक्टूबर तक संबंधित प्राइवेट स्कूलों में प्रतिपूर्ति राशि ट्रांसफर करेंगे। प्राइवेट स्कूल संचालकों से समय-सारणी के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कहा गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Khabar News | MP Breaking News | MP Khel Samachar | Latest News in Hindi Bhopal | Bhopal News In Hindi | Bhopal News Headlines | Bhopal Breaking News | Bhopal Khel Samachar | MP News Today