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अदालत ने सलोनी अरोरा की जमानत का आवेदन लौटाया
दैनिक भास्कर के समूह संपादक वरिष्ठ पत्रकार कल्पेश याग्निक खुदकुशी मामले में आरोपी सलोनी अरोरा को बुधवार को न्यायिक हिरासत अवधि खत्म होने पर जेल से लाकर जेएमएफसी कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने उनके जमानत के आवेदन को यह कहते हुए लौटा दिया कि इस पर फैसला देने का अधिकारी दूसरी कोर्ट को है।पुलिस द्वारा कोर्ट को जानकारी दी गई की विवेचना के आधार पर सलोनी के विरुद्ध धोखाधड़ी, साक्ष्य नष्ट किये जाने की धारा 465, 67 68 71 IPC के अलावा 201 205 IPC और बढ़ाई गई है। इधर सलोनी की ओर से एडवोकेट विपिन पंवार द्वारा उसकी जमानत की अर्जी पेश की गई। कोर्ट ने यह कहते हुए अर्जी वापस कर दी कि सलोनी को जमानत देने के लिए सक्षम न्यायालय में यह अर्जी लगाए क्योंकि इस कोर्ट को इस मामले में जमानत देने का अधिकार नहीं है।
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