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लखनऊ अदालत विस्फोट मामले में दो आतंकवादियों को आजीवन कारावास
उत्तर प्रदेश में विशेष अदालत ने 2007 के लखनऊ अदालत विस्फोट मामले में दो आतंकवादियों तारिक काज़मी और मोहम्मद अख़तर उर्फ तारीक हुसैन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश बबीता रानी ने आतंकी गुट हूजी के इन आतंकवादियों पर छह-छह लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
दोनों आतंकवादियों को भारतीय दंड संहिता आईपीसी के विभिन्न धाराओं के तहत दोषी माना गया था जिसमें गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम, विस्फोटक पदार्थ कानून, राष्ट्र के खिलाफ युद्ध छेड़ना और आपराधिक षड्यंत्र रचना शामिल है। तेईस नवंबर 2007 को वाराणसी, फैजाबाद और लखनऊ में अदालत परिसरों में सिलसिलेवार धमाके हुए थे। इस मामले की पूरी सुनवाई लखनऊ जिला जेल में चली। केस के तीसरे आरोपी खालिद मोहम्मद की सुनवाई के दौरान ही मौत हो गई जबकि चौथे आरोपी सज्जादुर रहमान को अदालत ने आरोप मुक्त कर दिया था।




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