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2002 के गोधरा ट्रेन अग्निकांड मामले में दो को सजा
अहमदाबाद की विशेष एस आई टी अदालत ने 2002 के गोधरा ट्रेन नरसंहार के पांच आरोपियों में से दो को दोषी ठहराया है। इन पर 59 कार सेवकों के नरसंहार का आरोप था, जिन्हें साबरमती एक्सप्रैस के दो डिब्बों में जिन्दा जला दिया गया था। अदालत ने तीन आरोपियों को बरी कर दिया। विशेष न्यायाधीश एच सी वोरा ने डिब्बों को जलाने की साजिश रचनेके आरोप में दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
ये पांचों अभियुक्त2015 और 2016 में गिरफ्तार किये गये थे। इन पर अहमदाबाद की साबरमती जेल में विशेष अदालत में मुकदमा चलाया गया।
इस मामले के आठ अभियुक्त अब भी फरारहैं। इससे पहले विशेष एसआईटी अदालत ने पहली मार्च 2011 को31 अभियुक्तों को दोषी ठहराया था जिनमें से11 को मौत की सजा सुनाई गई और 20 को आजीवन कारावासकी सजा दी गई।




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