बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

एक साल पहले उज्जैन जिले में चार वर्षीय मासूम बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में न्यायलय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट को सजा सुनाने में डीएनए रिपोर्ट में मिले साक्ष्यों का मजबूत आधार मिला। जानकारी के अनुसार पंचम अपर सत्र न्यायधीश विकास शर्मा ने आरोपी राजेश जयसवाल पिता कृष्णकुमार जयसवाल उम्र 25 वर्ष को चार वर्षिय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किये जाने की घटना में उसे दोषी मानते हुए ता-जिन्दगी जेल में रहने की सजा सुनाई है। सरकार की ओर से पेरवी करने वाले लोकअधियोजक राजकुमार नेमा ने न्यायलय के समक्ष साक्ष्य रखते हुए बताया कि घटना वाले दिन बच्ची रात लगभग साढ़े नौ बजे घर के बाहर खेल रही थी तभी उसके जोर से चीखने की आवाज आई। परिजनों ने बाहर निकल कर देखा तो बेटी बाहर खडे मनोज राठौर की आॅटो रिक्शा की पिछली सीट पर बदहवास पडी हुई थी। उन्हे देखते ही राजेश जायसवाल नामक युवक तेजी से भाग गया । बेटी ने अपने साथ हुए घटना क्रम को बताया तो उसके माता-पिता ने महाकाल थाने पहुंच कर एफआई आर दर्ज कराई ।
डीएनए रिर्पोट बनी सजा का पुख्ता सबूत
इस केस में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये था कि घटना की शिकार हुई मासुम बच्ची आरोपी को ठिक से पहचान भी नही पाई थी, परन्तु बच्ची के कपडो तथा राजेश के कपडो पर मिले सबुतों का डी एन ए कराया गया जो पाॅजिटिव आया। यही राजेश की सजा का कारण बना।

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