लोकसभा ने मानव तस्‍करी निषेध विधेयक 2018 पारित किया

लोकसभा ने मानव तस्‍करी निषेध और पुनर्वास विधेयक 2018 पारित कर दिया है। विधेयक में मानव तस्‍करी की रोकथाम, बचाव और तस्‍करी के शिकार व्‍यक्तियों के पुनर्वास का प्रावधान है। इसमें मानव तस्‍करी के मामलों की जांच के लिए राष्‍ट्रीय मानव तस्‍करी निरोधक ब्‍यूरो की स्‍थापना की भी व्‍यवस्‍था की गई है।

महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने विधेयक पर चर्चा का उत्‍तर देते हुए कहा कि इसमें मानव तस्‍करी के अपराधियों के लिए दंड का भी प्रावधान किया गया है। इस बिल में, किराए की कोख के लिए, झूठी शादी, भीख मांगने के अलावा जबरन मजदूरी, बंधुआ मजदूरी जैसे कामों के लिए मानव तस्‍करी के अपराध को शामिल किया गया है और अपराधी के लिए कड़े दंड का प्रावधान है।  

इससे पहले, कांग्रेस के शशि थरूर ने चर्चा शुरू करते हुए विधेयक की आलोचना की और कहा कि इसमें मानव तस्‍करी के शिकार लोगों को सबसे कम वरीयता दी गई है।

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