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उच्चतम न्यायालय ने बम्बई उच्च न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करने से इंकार
उच्चतम न्यायालय ने बम्बई उच्च न्यायालय के उस निर्णय में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है जिसमें राज्य सरकार के मांस के ब्रिकी के प्रतिबंध के आदेश पर रोक लगा दी गई है।
जैन समुदाय के एक संगठन की याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति तीरथ सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ की खंडपीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने प्रतिबंध के आदेश पर रोक लगाते हुए विस्तार से तर्क दिए हैं। उच्चतम न्यायालय इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि उच्च न्यायालय में अभी अंतिम सुनवाई होनी है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी कहा कि इस तरह के प्रतिबंध अथवा रोक का आदेश देते समय संबंधित लोगों की संवेदनाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए।




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