सरल बिजली और बिल माफी स्कीम में 27 लाख 80 हजार हितग्राही पंजीकृत

मुख्यमंत्री जन-कल्याण (संबल) योजना में पंजीकृत श्रमिकों के लिये एक जुलाई से लागू सरल बिजली बिल और मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम में अब तक 27 लाख 79 हजार 631 हितग्राही पंजीकृत हो चुके हैं। इनमें से सरल बिजली बिल स्कीम में 10 लाख 69 हजार 711 और बीपीएल उपभोक्ताओं की मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम में 17 लाख 9 हजार 920 पंजीकरण हुए हैं। हितग्राहियों के पंजीयन के लिये पूरे प्रदेश में शिविर आयोजित किये जा रहे हैं।

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा जबलपुर, सागर और रीवा क्षेत्र में आयोजित शिविरों में सरल बिजली बिल स्कीम में 3 लाख 96 हजार 261 एवं मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम में 8 लाख 9 हजार 521 बिजली उपभोक्ताओं ने पंजीयन करवाया है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र में चल रहे शिविरों में सरल बिजली बिल स्कीम में एक लाख 79 हजार 721 एवं मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम में 3 लाख 37 हजार 265 हितग्राही पंजीकरण करवा चुके हैं। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के इंदौर एवं उज्जैन क्षेत्र के शिविरों में सरल बिजली बिल स्कीम में 4 लाख 93 हजार 729 एवं मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम में 5 लाख 63 हजार 134 उपभोक्ता पंजीकृत हुए हैं।

सरल बिजली बिल स्कीम में शामिल होने के लिए कोई अंतिम तिथि नहीं रखी गई है। वितरण केन्द्रों में हितग्राहियों को लाभ देने की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। मीटर जहाँ स्थापित होंगे, वहाँ उनमें अंकित खपत के आधार पर बिल की राशि की गणना की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों के अनमीटर्ड संयोजनों पर विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों से बिल की गणना की जाएगी। उपभोक्ता को केवल 200 रूपए प्रति माह तक ही देने होंगे, शेष राशि की सब्सिडी शासन द्वारा दी जाएगी। पात्रताधारी परिवारों को बिना कनेक्शन प्रभार लिए (निःशुल्क) बिजली कनेक्शन की सुविधा दी जाएगी। हितग्राही को स्वयं उपभोक्ता होने पर ही स्कीम का लाभ मिलेगा। उपभोक्ता परिवार का सदस्य होने और साथ में निवास करने पर भी लाभ की पात्रता रहेगी। इसके लिए परिवार का सदस्य वही माना जाएगा, जो समग्र डाटाबेस में परिवार के रूप में दर्ज होगा। उपभोक्ता के चाहने पर 500 रूपये के स्टाम्प पर नामांतरण की सुविधा रहेगी। एयर कंडीशनर (एसी), हीटर, एक हजार वॉट से अधिक के उपभोक्ता योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में स्कीम के तहत केवल बल्ब, पंखा और टी.वी. चलाने पर ही यह सुविधा मिलेगी। एक हजार वॉट में 4 बल्ब, 2 पंखे, एक टीवी और एक कूलर चल सकेंगे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Khabar News | MP Breaking News | MP Khel Samachar | Latest News in Hindi Bhopal | Bhopal News In Hindi | Bhopal News Headlines | Bhopal Breaking News | Bhopal Khel Samachar | MP News Today