-
दुनिया
-
US-INDIA ट्रेड डील के खिलाफ MODI पर जमकर बरसे RAHUL, बताया EPSTEIN फाइलों की धमकियों का दबाव
-
अकेले रहने वाले बुजुर्गों को टारगेट कर रहे Cyber ठग, Gwalior में 90 साल Couple शिकार
-
Indian क्रिकेट के सूरमाओं का सरेंडर, Super 8 के पहले मैच में करारी हार
-
अमेरिकी TRADE DEAL के खिलाफ INC आंदोलन की तैयारी, RAHUL GANDHI व खड़गे की उपस्थिति में BHOPAL में पहला किसान सम्मेलन
-
फिर Political माहौल की गर्मा गरमी के बीच बेतुका फैसला, MP कांग्रेस के प्रवक्ताओं की छुट्टी
-
हड़ताल किसी प्रतिष्ठान या कार्यालय के बाहर की जाती है उसके भीतर नहीं: दिल्ली उच्च न्यायालय
दिल्ली उच्च न्यायालय ने राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके कुछ कैबिनेट सहयोगियों के उपराज्यपाल अनिल बैजल के कार्यालय में चल रहे धरने के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुनवाई की। न्यायालय ने दिल्ली सरकार के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की कथित हड़ताल के खिलाफ दायर याचिका पर भी सुनवाई की। न्यायालय ने व्यवस्था दी कि आम तौर पर हड़ताल किसी प्रतिष्ठान या कार्यालय के बाहर की जाती है उसके भीतर नहीं। इन दो याचिकाओं के अलावा दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेन्द्र गुप्ता ने भी आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल के धरने के विरोध में अलग याचिका दायर की थी। इन मामलों की सुनवाई इस महीने की 22 तारीख को की जाएगी।




Leave a Reply