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सामूहिक दुष्कर्म की पीड़िता को पांच लाख रुपये और अधिकतम दस लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा
देश के किसी भी भाग में सामूहिक दुष्कर्म की पीड़िता को अब न्यूनतम पांच लाख रुपये और अधिकतम दस लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। उच्चतम न्यायालय ने यौन उत्पीड़न और तेजाब हमलों की पीड़िताओं को मुआवजा देने के बारे में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित इस योजना को आज मंजूरी दे दी। यौन उत्पीड़न तथा अन्य अपराधों की पीड़िताओं के लिए मुआवजा योजना-2018 के तहत दुष्कर्म और अप्राकृतिक यौनाचार की स्थिति में पीड़िताओं को न्यूनतम चार लाख रुपये और अधिकतम सात लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। योजना के तहत तेजाब हमलों की पीड़िताओं को भी मुआवजा देने की व्यवस्था है।




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