अवैध कॉलोनियों को किस नियम- कानून के तहत वैध कर रही सरकार, कोर्ट में लगी याचिका

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा अवैध कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा पर हाईकोर्ट ग्वालियर में एक जनहित याचिका लगा दी गई है। इसमें सरकार से सवाल किया गया है कि वह किस नियम और कानून के तहत अवैध कॉलोनियों को वैध कर रही है। याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को ग्वालियर से अवैध कॉलोनियों को वैध करने के अभियान की शुरुआत की थी। इस दौरान सीएम ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश की धरती पर इतिहास लिखा जा रहा है। सरकार के इस फैसले से भू-माफिया के फायदा उठाए जाने की संभावनाएं भी व्यक्त की जा रही थीं। इन्हीं संभावनाओं के मद्देनजर ग्वालियर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है। हाईकोर्ट के एक अधिवक्ता यह जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की है, जिसमें कहा गया है कि सरकार के इस कार्य से भू-माफिया और अवैध कॉलोनाइजर प्रोत्साहित होंगे.

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