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उच्चतम न्यायालय ने अपील दायर करने में देरी पर आयकर विभाग को फटकार लगाई है
उच्चतम न्यायालय ने अपील दायर करने में देरी पर आयकर विभाग को फटकार लगाई है। न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी और अशोक भूषण की पीठ ने आयकर आकलन से जुड़े मामलों में उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में अपील करने में विभाग की ओर से अक्सर विलम्ब पर कड़ी आपत्ति की। पीठ ने कहा कि प्रत्येक मामले में दो सौ दिन की देर हुई है। न्यायालय में मौजूद अटॉर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल ने कहा कि विभाग को अपनी व्यवस्था बदलनी होगी। उन्होंने कहा कि आयकर विभाग की लगभग नब्बे प्रतिशत अपील अदालतों में खारिज हो जाती हैं।




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