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उच्चतम न्यायालय ने कठुआ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले की सुनवाई पर लगी रोक हटा ली है
उच्चतम न्यायालय ने कठुआ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले की सुनवाई पर लगी रोक हटा ली है। न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई जम्मू-कश्मीर के बाहर पंजाब के पठानकोट में करने के आदेश दिये हैं। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्र, न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की पीठ ने आदेश दिया कि मामले की सुनवाई बंद कमरे में और दिन प्रति दिन होगी, ताकि इसमें कोई देरी ना हो।
कठुआ सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता के पिता ने मामले की सुनवाई पठानकोट में कराने के उच्चतम न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया है और कहा है कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है।




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