वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत वस्तुओं को एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजने या वहां से मंगवाने के लिए ई-वे बिल लागू होने के बाद अब 25 अप्रैल से मप्र के अंदर एक जिले से दूसरे जिले में माल के परिवहन के लिए भी ई-वे बिल अनिवार्य कर दिया गया है।मप्र शासन के वाणिज्यिक कर विभाग ने इस संबंध में मंगलवार को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 12 प्रकार की वस्तुओं के परिवहन पर ई-वे बिल की व्यवस्था बुधवार से लागू हो जाएगी। राज्य के अंदर ही एक जिले से दूसरे जिले में माल भेजने पर 25 अप्रैल से लागू हो रहे ई-वे बिल व्यवस्था में फिलहाल सिर्फ 12 प्रकार की वस्तुओं को शामिल किया गया है। शेष वस्तुओं के राज्य के अंदर परिवहन के लिए फिलहाल ई-वे बिल की अनिवार्यता नहीं है।
इनके परिवहन पर लगेगा ई-वे बिल
कन्फेक्शनरी, खाद्य तेल, पान मसाला, प्लायवुड व लेमिनेट शीट, सभी तरह के आयरन एवं स्टील, सिगरेट, तंबाकू व इसके उत्पाद, ऑटो पार्ट्स, इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, फर्नीचर, लुब्रीकेंट्स, टाइल्स सेरेमिक गुड्स व ब्लॉक और पाइप के परिवहन पर इंट्रा स्टेट ई-वे बिल बुधवार से लागू हाे जाएगाा।
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