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उपहार अग्निकांड मामले में दोषी अंसल बंधुओं पर 60 करोड़ रुपये का जुर्माना
उच्चतम न्यायालय ने 1997 में दिल्ली के उपहार सिनेमाघर में लगी आग के मामले में दोषी ठहराए गए अंसल बंधुओं को आज बड़ी राहत देते हुए कहा है कि इन्हें जेल नहीं भेजा जाएगा। लेकिन न्यायालय ने इन पर 60 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इस राशि का भुगतान इन्हें अगले तीन महीने में करना होगा। न्यायालय ने संबंधित फायर ऑफिसर पर भी दस लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। न्यायालय ने कहा है कि जुर्माने का भुगतान दिल्ली सरकार को किया जाएगा और वही यह फैसला करेगी कि इस राशि का इस्तेमाल किस तरह किया जाए। जमीन-जायदाद के कारोबार से जुड़े गोपाल और सुशील अंसल को 2014 में दोषी ठहराया गया था। 1997 में उपहार सिनेमाघर में बॉर्डर फिल्म के प्रदर्शन के दौरान आग लगने और इसके बाद मची भगदड़ में 59 लोग मारे गए थे तथा सौ से अधिक लोग घायल हो गए थे।




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