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लालू प्रसाद को चारा घोटाला मामले में साढ़े तीन साल कैद की सजा
सीबीआई की विशेष अदालत ने आज रांची में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद को चारा घोटाले से संबंधित 21 साल पुराने एक मामले में साढ़े तीन साल की कैद की सजा सुनाई है। दो मामलों में उन पर पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है जिसे न भरने पर 6 महीने और सजा काटनी पड़ सकती है।
राजद प्रमुख को जालसाजी और आपराधिक षड्यंत्र रचने के आरोप में भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम के अंतर्गत दोषी पाया गया। यह घोटाला, देवघर कोषागार से वर्ष 1990-1994 के बीच लगभग 90 लाख रुपये धोखाधड़ी से निकाले जाने से संबंधित है। उस समय आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद अविभाजित बिहार के मुख्यमंत्री थे। इस मामले में अदालत ने 15 अन्य दोषियों को भी सजा सुनाई।
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