आधार नम्‍बर को बैंक खाते से जोड़ना अनिवार्य

रिजर्व बैंक ने कहा है कि बायोमेट्रिक पहचान संख्‍या आधार को बैंक खातों के साथ जोड़ना अनिवार्य है। यह स्‍पष्‍टीकरण मीडिया में आई खबरों के बाद जारी किया गया है जिनमें सूचना के अधिकार के तहत प्राप्‍त

उत्‍तर के हवाले से कहा गया था कि रिजर्व बैंक ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है जिसमें कहा गया हो कि बैंक खातों को आधार से जोड़ना जरूरी है। बैंक ने स्‍पष्‍ट किया है कि आधार संख्‍या को बैंक खाते से जोड़ना धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत अनिवार्य है। यह भी बताया है कि ये नियम इस वर्ष पहली जून को सरकारी गजट में प्रकाशित किए जा चुके हैं। रिजर्व बैंक ने बयान में कहा है कि बिना किसी निर्देश की प्रतीक्षा किए बैंकों के लिए इन नियमों पर अमल करना अनिवार्य है।

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