कर्नल की बीवी से बिग्रेडियर के अवैध संबंध, आरोपी की चार साल पदोन्नति रोकी

सेना में जनरल कोर्ट मार्शल (जीसीएम) के तहत कर्नल की पत्नी से अवैध संबंध रखना एक ब्रिगेडियर को महंगा पड़ा है। उस पर बड़ी कार्रवाई की गई है। आरोपी की चार सालों तक के लिए न केवल पदोन्नति रोक दी गई है, बल्कि उसे इसके लिए कड़ी फटकार भी लगाई गई है। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के बिनागुरी में इस साल मई में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई थी, जिसकी अध्यक्षता माउंटेन डिविजन के एक जनरल ऑफिसर कमांडिंग कर रहे थे। मिलिट्री ट्रायल में उस दौरान ब्रिगेडियर रैंक के छह अन्य अफसर भी मौजूद थे। उसी में से एक ब्रिगेडियर (आरोपी) सिक्किम बिग्रेड की कमान संभाल रहा था और उसकी तैनाती माउंटेन डिविजन में ही थी।
सेना के सूत्रों ने इंडियन एक्सप्रेस को इस मामले में बताया कि आरोपी अफसर ने अपने खिलाफ कोर्ट में आरोपों को स्वीकार किया था, जिसकी वजह से उसे यह नर्म सजा दी गई। वहीं, सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस तरह के मामलों में आरोपी को पांच साल की सजा सुनाई जाती है। मगर गलती कबूलना ही मुख्य कारण था, जिसके चलते आरोपी ब्रिगेडियर को चार सालों की सजा दी गई।

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