राज्य महिला आयोग ने की 29 प्रकरणों की सुनवाई

राज्य महिला आयोग ने श्रीराम कॉलेज प्रबंधन को सुश्री रोशनी पवार के वेतन की 35 हजार 519 रुपये की बकाया राशि 15 दिन के भीतर लौटाने के निर्देश दिये हैं। प्रबंधन ने रोशनी को नौकरी से हटाने के बाद एक माह के विरुद्ध मात्र 10 दिन का वेतन दिया था। अध्यक्ष श्रीमती लता वानखेड़े और सदस्यगण श्रीमती गंगा उईके, श्रीमती अंजू सिंह बघेल, श्रीमती प्रमिला वाजपेई और श्रीमती सूर्या चौहान की संयुक्त बैंच ने आज भोपाल बैंच के दूसरे दिन 29 प्रकरण की सुनवाई की। वर्तमान आयोग की भोपाल में यह 15वीं संयुक्त बैंच थी। अगली बैंच 31 जुलाई और एक अगस्त को होगी।श्रीमती लता वानखेड़े ने बताया कि आयोग प्रधानमंत्री उपचार योजना के प्रावधानों में संशोधन के लिये शीघ्र ही पत्र लिखेगा। श्रीमती वानखेड़े ने बताया कि एक प्रकरण में कैंसर उपचाररत भाई की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री उपचार योजना के तहत अस्पताल को 30 हजार रुपये की राशि मिली थी। आर्थिक रूप से कमजोर बहन कीर्ति ने जब अस्पताल से स्वीकृत राशि की माँग की तो प्रबंधन ने कहा कि वह राशि केन्द्र को लौटा दी गई है। यहीं नहीं मृत भाई के एमबीए पढ़ाई के लिये लिये गये ऋण की वसूली स्टेट बैंक पिता की पेंशन से कर रहा है। आयोग ने बैतूल में 27 जुलाई को होने वाली बैंच में बैंक मैनेजर को तलब किया है। श्रीमती वानखेड़े ने कहा कि कमजोर वर्गों के लोगों द्वारा उपचार में राशि खर्च कर देने के बाद मरीज की मृत्यु हो जाने पर भी योजना की राशि मिले इसके लिये वह प्रयास करेंगी। अपील पारिवारिक प्रकरणों की तेजी से बढ़ती संख्या पर चिन्ता व्यक्त करते हुए अध्यक्ष श्रीमती वानखेड़े ने नवदम्पत्तियों से अपील की है कि कम से कम एक साल तक एक दूसरे को समझें और परिवार में सामंजस्य बैठाने की कोशिश करें। श्रीमती वानखेड़े ने कहा कि देखने में आया है कि विवाह टूटने का कारण निहायत ही छोटे मुद्दों से शुरू होता है। जो मात्र सहनशीलता की कमी और अंहकार से जुड़े होते हैं। हर व्यक्ति को विचारधारा अलग-अलग होती है। बुरा मानने की बजाय दम्पत्ति आपस में मिलकर मामलें सुलझायें और आगे चलकर एक खुशहाल परिवार बनें।

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