नरोत्तम मिश्रा मामले में आज नरोत्तम मिश्रा की तरफ से दो याचिका दायर की गई थी। पहली- संसदीय कार्यमंत्री भी हैं इसलिये कल सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने दिया जाए और मतदान में भाग लेने दिया जाए। DB ने इस मांग को खारिज़ करते हुए चुनाव आयोग और सिंगल बैंच की बात को यथावत रखा। दूसरी- चुनाव अयोग्य मामले में याचिका स्वीकार की और अगली तारीख 28 अगस्त लगाई। शाम 04 बजे इन दोनों फैसलों की कॉी आएगी। फैसला तो आ चुका।दोनों पक्षों ने और उनके वकीलों ने निर्णय की पुष्टि की।
हाई कोर्ट की डबल बेंच का 16 जुलाई का निर्णय है यह। इसमें पेज 3 पर नरोत्तम मिश्रा के वकील मुकुल रोहतगी ने खुद माना है कि यदि आज stay नहीं दिया गया तो मिश्रा मंत्री और विधायक के तौर पर विधानसभा में नहीं बैठ पाएंगे। रोहतगी की इस दरखास्त को कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसका सीधा सा मतलब है कि मिश्रा अब विधायक और मंत्री नहीं रहे।
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