कोर्ट ने नरोत्तम मिश्रा को तीन साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माना

दिल्ली हाईकोर्ट ने नरोत्तम मिश्रा को तीन साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माना है। मिश्रा की वतर्मान विधानसभा सदस्यता भी रद्द हुई। अभी मामले को लेकर डॉ नरोत्तम मिश्रा की क़ानूनविदों से चर्चा जारी है। सुप्रीम कोर्ट मे जायेगे।नरोत्तम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दिल्ली हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी। कोर्ट के फैसले के बाद नरोत्तम मिश्रा राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग नहीं कर सकेंगे। मामले में दिल्ली HC ने मंत्री नरोत्तम मिश्रा की याचिका खारिज की।

मुख्यमंत्री के साथ नंदकुमार की बैठक खत्म हुई। नंद कुमार कहा है कि  पार्टी नरोत्तम मिश्रा के साथ खड़ी है। इस मामले में विधि विशेषज्ञों की राय ली जायगी।
कुमार कहा है कि डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला। मेरी नजर में नरोत्तम ने कोई गुनाह नही किया। डॉ नरोत्तम मिश्रा के मामले में अभी हम विधि विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं ।

न्यायालय का जो फैसला आया है । हम न्यायालय और चुनाव आयोग सभी का सम्मान करने वाले राजनीतिक दल हैं । हमें ऐसा महसूस होता है कि डॉ नरोत्तम मिश्रा इस मामले में कहीं दोषी नहीं है इसलिए न्याय प्राप्ति के लिए और क्या-क्या विकल्प हो सकते हैं, उस पर पार्टी विचार कर रही है । डॉ नरोत्तम मिश्रा हमारी पार्टी के सम्मानीय और वरिष्ठ नेता हैं। पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है।

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