चुनाव आयोग द्वारा मीडिया-कर्मियों के लिये निर्देश जारी

भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रपति निर्वाचन में 17 जुलाई को होने वाले मतदान के दौरान कव्हरेज करने वाले मीडिया-कर्मियों के लिये दिशा-निर्देश जारी किये हैं। मतदान विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक-2, एम-02 (ग्राउण्ड फ्लोर) में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक होगा।मतदान हॉल और उसके आसपास के क्षेत्र में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्राधिकार-पत्र से प्रवेश की अनुमति होगी। इसके लिये रिटर्निंग ऑफिसर/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। आयोग ने वैध प्राधिकार-पत्रधारी मीडिया-कर्मियों को मतदान प्रक्रिया के कव्हरेज के लिये सभी उचित सुविधाएँ मुहैया करवाने को कहा है। रिटर्निंग ऑफिसर/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को एक या दो ऐसे अधिकारियों को तैनात करने को कहा गया है, जो मीडिया-कर्मियों से प्रभावी सम्पर्क कर सकें। मतदान हॉल में शांति व्यवस्था बनाये रखने के निर्देश भी दिये गये हैं। हॉल के अंदर किसी भी प्रकार का अनुचित व्यवहार नहीं होना चाहिये। मतदान-कक्ष के अंदर मोबाइल फोन की अनुमति नहीं होगी।चुनाव प्रक्रिया को कवर करने वाले मीडिया-कर्मियों से अपेक्षा की गयी है कि वे शांतिपूर्ण मतदान के संचालन के लिये अनुशासन एवं शिष्टता का ध्यान रखें। मतदान-कक्ष के अंदर चूँकि स्टिल कैमरा की अनुमति नहीं होगी, इसलिये उसे वहाँ ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। मतदाता कम्पार्टमेंट में फोटोग्राफी करना भी निषेध रहेगा, ताकि मतदान की गोपनीयता का उल्लंघन न हो सके। इसका कड़ाई से पालन करवाने के निर्देश दिये गये हैं। जिस स्थान पर कैमरा ले जाया जा सकेगा, उसे रिटर्निंग ऑफिसर/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा चिन्हित किया जायेगा। वीडियो कैमरे के साथ किसी भी मीडिया-कर्मी को मतदान-कक्ष के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी। किसी भी स्थिति में मतदान करने वाले व्यक्ति की कोई तस्वीर लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

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