दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार, यातायात पुलिस और डीडीए से नाराजगी व्‍यक्‍त की है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से जुड़ने वाले राव तुलाराम मार्ग पर भीड़भाड़ वाले एकतरफा फ्लाई ओवर पर ट्रैफिक कम करने के अपने आदेश की अवहेलना के लिए दिल्ली सरकार, यातायात पुलिस और डीडीए से नाराजगी व्‍यक्‍त की है। न्यायमूर्ति बी डी अहमद और संजीव सचदेवा की पीठ ने कहा कि सरकार और अन्य प्राधिकरणों को अदालत के आदेश और निर्देशों का पालन करना था, लेकिन वे ऐसा करने में नाकाम रहे। इस दिशा में लोक निर्माण विभाग के काम के दावे को न्यायमूर्ति सचदेवा ने नाली में पैसा बहाना बताया। इस मामले की अगली सुनवाई 9 सितंबर को होगी।

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