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राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए दिल्ली के सभी परिवारों पर मासिक कर लगाया।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल-एन.जी.टी. ने दिल्ली में पर्यावरण को हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए हर परिवार से हर महीने पैसा वसूलने के आदेश दिए हैं। यह कदम यमुना की सफाई के लिए उठाया गया है। लोगों को सम्पत्ति कर या जल कर में से जो भी अधिक होगा उसी अनुपात में मुआवज़ा देना होगा। अनधिकृत कालोनी में रह रहे और सम्पत्ति कर या जल कर नहीं देने वाले लोगों को सौ से पांच सौ रुपये का भुगतान करना होगा। इस राशि को बिजली बिल, पानी के बिल या सम्पत्ति कर में जोड़ा जाएगा और संबंधित विभाग यह पैसा दिल्ली सरकार को भेजेंगे। इस तरह से जमा धन का इस्तेमाल सीवेज साफ करने के नए संयंत्र लगाने और यमुना नदी की सफाई के वास्ते अन्य तकनीक उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा।




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