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कैश सैलेरी पर रोक, केंद्रीय कैबिनेट में अध्यादेश को मंजूरी
कैशलेस इकोनॉमी को लेकर बुधवार को बड़ा फैसला लेते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने कैश सैलेरी पर रोक के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। कर्मचारियों को अब कैश सैलरी नहीं मिलेगी।
कैबिनेट की बैठक में बुधवार को कैश सैलरी पर फैसला लिया गया है। इसके बाद अब कंपनियों को अपने यहां काम करने वाले सभी कर्मचारियों को या तो उनके खाते या फिर चेक के माध्ययम से तनख्वाह देना पड़ेगा। इस अध्यादेश पर मुहर लगने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करते ही यह अध्याादेश नियम के रूप में लागू हो जााएगा।
जानकारी के अनुसार शीत सत्र में 15 दिसंबर को सरकार ने संसद में इसे लेकर विधेयक भी रखा था जिसे बजट सत्र में पारित करवाया जा सकता है। लेकिन खबर है कि सरकार नए नियम को तत्काल लागू करने के लिए कानून में संशोधन को लेकर अध्यादेश ला सकती है जो 6 महीने वैध होता है।




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