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उच्चतम न्यायालय ने उबर टैक्सी दुष्कर्म मामले में सुनवाई अदालत से रिकार्ड भेजने को कहा है
उच्चतम न्यायालय ने उबर टैक्सी दुष्कर्म मामले में सुनवाई अदालत से रिकार्ड भेजने को कहा है। न्यायालय ने अभियुक्त चालक के वकील से भी सभी दस्तावेज भेजने को कहा है जो हिन्दी में हैं। न्यायमूर्ति जे एस खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को तय की है। उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा है कि वह तय करेगा कि किसी आपराधिक मामले में अभियुक्त के कहने पर गवाहों को फिर बुलाया जा सकता है या नहीं। पीठ अभियुक्त चालक को पीडि़ता सहित 13 सरकारी गवाह फिर बुलाने की अनुमति देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ पीडि़ता और सिटी पुलिस की याचिकाओं की सुनवाई कर रही है। पिछले साल दिसम्बर में एक महिला अधिकारी से टैक्सी सेवा के एक ड्राईवर ने दक्षिण दिल्ली में कथित रूप से दुष्कर्म किया था। हादसा उस समय हुआ जब पीडि़ता रात को घर लौट रही थी।




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